तुर्की की सरकार ने क़ानून बनाया है कि जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के यूज़र्स 10 लाख से ज़्यादा हैं, उन्हें तुर्की में दफ़्तर खोलना होगा, और सरकार के कहने पर कंटेंट हटाना होगा.
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