देश में अब तक 29 श्रम क़ानून होते थे, लेकिन अब सरकार केवल 4 क़ानून में ही इन्हें समेटने की तैयारी में है. इनमें से एक 'वेज' यानी वेतन से संबंधित भी है.
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