क़ानून के दो छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा क़ानून बदलने की याचिका दायर करते हुए कहा है कि पति-पत्नी का साथ रहने और शारीरिक संबंध बनाने का फ़ैसला निजी है जिसमें अदालत को दख़ल नहीं देना चाहिए.
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